सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को उनके कार्यालय को खाली करने के लिए दिया निर्देश

निर्देश के अनुसार, पार्टी को 15 जून 2024 तक अपने कार्यालय को करना होगा खाली

कोर्ट ने माना कि पार्टी का कार्यालय अवैध जगह पर बना है, जो की दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन है

इस निर्देश का पालन करने के लिए, पार्टी को करना होगा नई जगह के लिए आवेदन

न्यायालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के बाद कार्यालय को खाली करने का दिया है निर्देश

मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों ने पार्टी को नई जगह के लिए भूमि आवंटित करने का किया  अनुरोध

यह निर्देश जमीन के विस्तार के लिए दिया गया है, जिस पर पार्टी का बना है कार्यालय

निर्देश के अनुसार, नई जगह पर अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए  पार्टी को 3 महीने का समय

यह निर्देश कानूनी रूप से जारी किया गया है, और पार्टी को इसे करना होगा पालन

आप के कार्यालय को खाली करने के बाद, यह जगह प्रयोग की जाएगी  जमीन के विस्तार के लिए

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